अतरौली में रिटायर राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के खिलाफ फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज
1 min readअतरौली तहसील के सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक नरेन्द्र होल्कर व सेवानिवृत्ति लेखपाल प्रेमचंद के खिलाफ थाना अतरोली मे गाटा संख्या 278 व गाटा संख्या 1170मे भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,व 120 बी मे आपराधिक प्राथमिकी दिनांक 06:06:2024 को राजस्व निरीक्षक तनवीर अली ने फर्जीवाड़े का मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोप है कि दोनों सेवानिवत्ति कर्मचारियों ने कस्बे के मोहल्ला सरायवली में कीमती जमीन का कूट रचित दस्तावेजों की मदद से फर्जी प्रविष्टि की है। इस मामले में तत्कालीन चार लेखपालों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है।
एडीएम न्यायिक अखिलेश कुमार यादव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मथुरा की महाविद्या कालोनी निवासी आनंद बिहारी गर्ग ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि उनके पिता बांकेलाल गर्ग की मृत्यु के बाद भाई प्रमोद बिहारी एवं अन्य स्वजन के नाम अतरौली के गाटा संख्या 1170 में बतौर स्वामी काबिज चले आ रहे थे। आरोप है कि राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण करने पर जानकारी में आया कि मोहल्ले के ही साहब सिंह ने बिना किसी विधि प्रक्रिया व आदेश के ही सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। साहब सिंह ने इसमें 84.57 वर्गमीटर जमीन को 2015 में नरेंद्र चौधरी को बेच दिया। इसके अलावा नगर पालिका की सरकारी भूखंड (कब्रिस्तान) गाटा संख्या 278 का विक्रय भी 2018 में साहब सिंह ने अवैध तरीके से कर दिया है। लेखपाल प्रेम चंद्र के कार्यकाल में गाटा संख्या 1170 पर साहब सिंह का नाम दर्ज किया गया। यह 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेखपाल नरेंद्र होल्कर ने भी अनियमित रूप से नान जेडए के खसरा संख्या 278 रकवा 0.115 हेक्टेयर पर खसरा 1422 फसली व खतौनी 1423 फसली में साहब सिंह का नाम दर्ज किया। नरेंद्र होल्कर राजस्व निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा प्रविष्टियों की कटिंग लेखपाल सुनील कुमार वर्मा द्वारा की गयी हैं। उन्होंने भी फर्जी प्रविष्टियों को जस का तस छोड़ दिया। सुरेश बाबू लेखपाल ने फर्जी प्रविष्टियों को शुद्ध नहीं कराया। सुरेश बाबू भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।