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सिद्ध दोष बन्दी भाऊ उर्फ अतवीर की मृत्यु के प्रकरण में 14 मई तक प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य

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सिद्ध दोष बन्दी भाऊ उर्फ अतवीर की मृत्यु के प्रकरण में 14 मई तक प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य



अलीगढ़ 03 मई 2024 (सू0वि0): जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी0 द्वारा सिद्ध दोष बन्दी भाऊ उर्फ अतवीर पुत्र श्री केदारी यादव आयु लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम हरनौर थाना दादों अलीगढ़ की 13 अप्रैल को प्रातः काल 03ः10 बजे उपचार के दौरान हुई मृत्यु के कारणों की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के मजिस्ट्रीयल जाँच के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

          अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम विनीत मिश्र ने उक्त के सम्बन्ध सर्व साधारण को सूचित किया है कि इस घटना के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना हो तो वह 14 मई 2024 तक किसी भी कार्यदिवस व कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नवीन भवन कमरा नं0-39 कलेक्ट्रेट, अलीगढ़ में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

ROOPENDRA KUMAR
Author: ROOPENDRA KUMAR

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