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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जिले में 1603 जोडों का होगा विवाह

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जिले में 1603 जोडों का होगा विवाह

योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी करें ऑनलाइन आवेदन

अलीगढ़ 05 अगस्त 2024 (सू0वि0): जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वधारण को सूचित किया है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जिले में 1603 जोडों का लक्ष्य प्राप्त कराते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 35000 रूपये कन्या के खाते में एवं 10000 रूपये के वैवाहिक उपहार और 6000 रूपये कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जोड़े की दर से कुल 51000 रूपये की धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या व कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 02 लाख रूपये तक हो। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है एवं वर की आयु 21 वर्ष की पूर्ण हो गयी हो। आयु  की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्तता, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो योजनान्तर्गत पात्र हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कन्या का बैंक खाता अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति उक्त योजना का लाभ लिये जाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट पर अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण औचारिकताओं के साथ किसी भी जन-सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं।

ROOPENDRA KUMAR
Author: ROOPENDRA KUMAR

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