अतरौली नगर पालिका परिषद की दुकानों का मामला: हाई कोर्ट गए दुकानदारों की याचिका कोर्ट ने की खारिज
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Roopendra kumar
हाई कोर्ट गए दुकानदारों की याचिका कोर्ट ने की खारिज
अतरौली नगर पालिका अतरौली की 39 दुकानों को लेकर चला आ रहा विवाद अब और भी लंबा होता जा रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट गए दुकानदारों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पूरी ही नियम विरुद्ध की है, इसलिए याचिकाओं को निरस्त किया जाता है। इन दुकानों के आवंटन की नियमावली पूरी न करने पर विजीलेंस की ओर से कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका परिषद कार्यालय के नीचे शासकीय धन से बनाई गई दुकानों का आवंटन पूर्व चेयरमैन रेखा शर्मा के कार्यकाल में शुरू हुआ था। जो रेखा शर्मा के बाद बनी चेयरमैन साजिदा बेगम के कार्यकाल में भी जारी रहा था। तब निर्माण लिपिक नानक चंद भी कार्यरत थे। दुकानों की आवंटन प्रक्रिया को लेकर नगर के मोहल्ला बड़ा बाजार निवासी अंशुल भारद्वाज की ओर से शिकायत की गई थी। करीब एक दशक पहले से चल रही शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर मामला कोर्ट में पहुंच गया। लगातार सुनवाई के बाद 29 मई को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अतरौली नगर पालिका परिषद की आवंटन प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए याचिकाएं दायर करने वाले दुकानदारों की याचिकाएं पूरी तरह से खारिज कर दी। इस संबंध में लिपिक शैलेश कुमार शर्मा उर्फ शैलू ने बताया कि कोर्ट से दुकानों के संबंध में आई कापी प्राप्त हो गई है। उसका अध्ययन करने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्यवाही की जाएगी।
अतरौली नगर पालिका अतरौली की 39 दुकानों को लेकर चला आ रहा विवाद अब और भी लंबा होता जा रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट गए दुकानदारों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पूरी ही नियम विरुद्ध की है, इसलिए याचिकाओं को निरस्त किया जाता है। इन दुकानों के आवंटन की नियमावली पूरी न करने पर विजीलेंस की ओर से कार्यवाही की जा रही है। नगर पालिका परिषद कार्यालय के नीचे शासकीय धन से बनाई गई दुकानों का आवंटन पूर्व चेयरमैन रेखा शर्मा के कार्यकाल में शुरू हुआ था। जो रेखा शर्मा के बाद बनी चेयरमैन साजिदा बेगम के कार्यकाल में भी जारी रहा था। तब निर्माण लिपिक नानक चंद भी कार्यरत थे। दुकानों की आवंटन प्रक्रिया को लेकर नगर के मोहल्ला बड़ा बाजार निवासी अंशुल भारद्वाज की ओर से शिकायत की गई थी। करीब एक दशक पहले से चल रही शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर मामला कोर्ट में पहुंच गया। लगातार सुनवाई के बाद 29 मई को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अतरौली नगर पालिका परिषद की आवंटन प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए याचिकाएं दायर करने वाले दुकानदारों की याचिकाएं पूरी तरह से खारिज कर दी। इस संबंध में लिपिक शैलेश कुमार शर्मा उर्फ शैलू ने बताया कि कोर्ट से दुकानों के संबंध में आई कापी प्राप्त हो गई है। उसका अध्ययन करने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्यवाही की जाएगी।