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फर्जी तरीके से अभिलेखों में प्रविष्टि दर्ज करने पर फंसे दो लेखपाल पर मुकदमा दर्ज करने के डीएम ने दिए आदेश, तीन पर विभागीय कार्यवाही

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अतरौली तहसील का मामला, डीएम ने दिए राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

राजस्व कर्मियों ने मिलीभगत कर निजी भूमि की अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी थी प्रविष्टि

नगर पालिका का एक सरकारी भूखंड की भी इसी व्यक्ति ने अन्य को कर दी थी बिक्री


अतरौली नगर पालिका क्षेत्र में एक निजी भूमि की अन्य व्यक्ति के नाम फर्जी प्रविष्टि और कब्रिस्तान के सरकारी भूखंड को बेचने के मामले में डीएम विशाख जी. ने राजस्व कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन लेखपाल प्रेमचंद्र व नरेन्द्र होल्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। तीन अन्य तत्कालीन लेखपालों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश हुए हैं। इसमें भंवर सिंह कानूनगो और सुरेश बाबू लेखपाल के पद से बीते दिनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक अन्य सुनील कुमार गभाना तहसील में तैनात हैं। ऐसे में डीएम ने अपने आदेश में अतरौली और गभाना के एसडीएम को संबंधित के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

मथुरा की महाविद्या कालोनी निवासी आनंद बिहारी ने दिसंबर 2023 को एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया कि अतरौली नगर पालिका क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित पट्टी नजफ खां में खसरा संख्या 1170 में 0.69 हेक्टेयर जमीन है। पिछले कई वर्षों से वह जमीन पर काबिज चले आ रहे हैं। पिछले दिनों इनके पिता बांकेलाल गर्ग की मृत्यु हुई तो इन्होंने नामांतरण कराने के लिए राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया। इसमें काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि कस्बे के मोहल्ला सरायवली निवासी साहब सिंह लोधी पुत्र बाबू राम ने बिना किसी विधि प्रक्रिया व आदेश के कागजों में इनकी निजी जमीन पर भी अपना नाम अंकित करा लिए है। साहब सिंह ने इसमें से करीब 84.57 वर्ग मीटर भूखंड को 2015 में नरेंद्र कुमार चौधरी

को बेच दिया है। इसके अलावा साहब सिंह ने इसी के निकट की गाटा संख्या 278 नगर पालिका की कब्रिस्तान की भूमि को भी अवैध तरीके से बेच दिया। इसके बाद जब उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की तो एडीएम प्रशासन से लेकर एसडीएम तक ने मामले में जांच की। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अभिलेखों को तो दुरुस्त करा दिया गया, मगर साहब सिंह के नाम फर्जी प्रविष्टि करने वाले संबंधित राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। आंनद बिहारी ने 23 दिसंबर 2023 को न्यायालय के इस आदेश को डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर डीएम की ओर से संबंधित तहसील के एसडीएम से जांच आख्या ली गई। इसी जांच आख्या के आधार पर डीएम की ओर से अब संबंधित पांच राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश कर दिए हैं। जमीन बेचने वाले साहब सिंह लोधी पर पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है।

ROOPENDRA KUMAR
Author: ROOPENDRA KUMAR

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